वित्तीय वर्ष 2025-26 अपनी समाप्ति की ओर है. 31 मार्च 2026 की समय सीमा न केवल कैलेंडर बदलने की तारीख है, बल्कि यह आपके टैक्स और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन भी है. (All AI Image)
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नहीं तो हो सकता है वित्तीय नुकसान
अगर आप इन कामों को समय पर पूरा नहीं करते, तो आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है या मिलने वाली छूट से हाथ धोना पड़ सकता है. यहा उन 5 महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों की जानकारी दी गई है, जिन्हें आपको 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए.
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1. इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना
यदि आप नौकरीपेशा हैं और आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश की घोषणा की थी, तो अब उसे साबित करने का समय है. आपको एलआईसी, पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस या अन्य निवेशों की रसीदें अपने एम्प्लॉयर या कंपनी के एचआर विभाग को सौंपनी होंगी.
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क्यों है जरूरी
अगर आप समय पर दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी यह मान लेगी कि आपने निवेश नहीं किया है और वे आपकी सैलरी से भारी TDS काट लेंगे. बाद में इसे रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर का लंबा इंतजार करना होगा.
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2. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान
स्वस्थ रहने के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा टैक्स बचाने का भी एक बेहतरीन जरिया है. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. आप अपनी फैमिली के लिए ₹25,000 तक की छूट पा सकते हैं.
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सीनियर सिटीजन के लिए कितनी सीमा?
सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा ₹50,000 है. अगर आप अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए प्रीमियम भरते हैं, तो कुल ₹75,000 तक की कटौती क्लेम की जा सकती है. इस छूट का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले करना अनिवार्य है.
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3. अपडेटेड आईटीआर फाइल करना
क्या आपने पिछले वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी थी? या कोई आय दिखाना भूल गए थे? घबराइए नहीं, सरकार आपको सुधार का मौका देती है. ITR-U के जरिए आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं. इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है. इसके बाद आप पुराने रिटर्न में बदलाव नहीं कर पाएंगे, जिससे भविष्य में नोटिस आने का खतरा बना रहता है.
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4. सरकारी योजनाओं में न्यूनतम निवेश
यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करते हैं, तो धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं. आप अभी PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए 31 मार्च 2026 से पहले निवेश पूरा करना होगा.
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5. होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती
होम लोन लेने वालों के लिए सेक्शन 24(b) एक बड़ी राहत है. इस सेक्शन के तहत आप होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. 31 मार्च तक आपने इस वित्तीय वर्ष में जितना भी ब्याज चुकाया है, उसका सर्टिफिकेट बैंक से ले लें ताकि आप सही गणना के साथ टैक्स छूट प्राप्त कर सकें.
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