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अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो मिलेगा फुल रिफंड, इसके लिए करना होगा ये आसान काम

Train Delay Refund Rules: अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है, तो अब चिंता की बात नहीं. रेलवे ने यात्रियों के लिए खास सुविधा दी है, जिसके तहत आप अपना पूरा किराया वापस पा सकते हैं.

By Md. Raja Alam | Updated: November 4, 2025 3:48 PM IST

ट्रेन 3 घंटे लेट हो तो रिफंड कैसे मिलेगा?

अगर आपकी ट्रेन तय समय से 3 घंटे या ज्यादा लेट हो रही है और आप सफर नहीं करना चाहते तो पूरा रिफंड पा सकते हैं बिना कोई कटौती के. ये सुविधा सिर्फ यात्रा शुरू करने से पहले ही मिलेगी वरना रिफंड नहीं होगा. IRCTC के नियमों के मुताबिक कन्फर्म RAC या वेटलिस्ट टिकट पर ये लागू होता है. तुरंत TDR फाइल करें ताकि प्रॉसेस शुरू हो जाए.

TDR क्या होता है?

TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद एक डॉक्यूमेंट है जो रेलवे को बताता है कि ट्रेन लेट है और आप कैंसिल करना चाहते हैं. ये फाइल करने से रिफंड की रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है और पूरा अमाउंट वापस मिल जाता है. ट्रेन कैंसिल या 3 घंटे लेट पर ये जरूरी है वरना मनी बैक नहीं होगा. रिफंड ओरिजिनल पेमेंट अकाउंट में जाता है.

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TDR कब फाइल करें?

ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर से पहले या एक घंटे के अंदर TDR फाइल करें खासकर लेट होने पर. अगर ट्रेन कैंसिल हो गई तो ऑटोमैटिक रिफंड मिलेगा लेकिन लेट पर TDR जरूरी है. बोर्डिंग स्टेशन पर 3 घंटे के अंदर फाइल करें वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. जल्दी करें ताकि वेरिफिकेशन आसान हो.

IRCTC ऐप या वेबसाइट पर TDR कैसे फाइल करें?

सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें और My Account में जाएं. My Transactions पर क्लिक करें फिर File TDR ऑप्शन चुनें. PNR नंबर सिलेक्ट करें कारण चुनें जैसे ट्रेन लेट और सबमिट कर दें. स्टेप्स फॉलो करने के बाद कन्फर्मेशन मिलेगा और प्रोसेस शुरू हो जाएगा.

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स्टेशन काउंटर या कॉल सेंटर से कैसे करें?

अगर ऑनलाइन न हो पाए तो नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट सरेंडर करें. वहां TDR फॉर्म भरें और रिफंड क्लेम करें जो 90 दिनों में प्रोसेस होगा. रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके भी गाइडेंस लें और फाइल करें. ये तरीके ऑफलाइन पैसेंजर्स के लिए आसान हैं.

रिफंड कितने दिनों में मिलेगा?

TDR अप्रूव होने के बाद रिफंड 5 से 7 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट में आ जाता है ट्रेन कैंसिल या लेट के केस में. कभी कभी वेरिफिकेशन में 30 से 60 दिन लग सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 90 दिन. सही बैंक डिटेल्स दें ताकि डिले न हो. स्टेटस चेक करने के लिए IRCTC ऐप यूज करें.

TDR किन कारणों से फाइल कर सकते हैं?

ट्रेन लेट के अलावा रूट चेंज AC फेल होना प्राकृतिक आपदा या पर्सनल इमरजेंसी पर भी TDR फाइल करें. टिकट बुकिंग में गलती या ट्रेन कैंसिल पर फुल रिफंड मिलेगा. तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन रूल्स स्ट्रिक्ट हैं लेकिन 3 घंटे लेट पर अप्लाई होता है. सही कारण चुनें ताकि क्लेम अप्रूव हो.

क्या ध्यान रखें रिफंड के समय?

यात्रा शुरू करने से पहले ही कैंसिल करें वरना रिफंड नहीं मिलेगा. बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करें और हेल्पलाइन 139 या IRCTC सपोर्ट से कांटैक्ट रखें अगर प्रॉब्लम हो. टाटकल कन्फर्म टिकट पर रिफंड नहीं लेकिन लेट पर अपवाद है. हमेशा लेट की कन्फर्मेशन रखें प्रूफ के लिए.