ITR भरने के बाद अब रिफंड का इंतजार
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म हो गई है. पहले रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 रखी गई थी. फिर से 15 सितंबर किया गया था. 15 सितंबर की देर रात तक CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ITR भरने की डेडलाइन 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए एक्सडेंट कर दी थी. इसके बाद डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. बाकी लोगों के पास जुर्माने के साथ बिलेटेड ITR भरने का ऑप्शन है. 31 अक्टूबर 2025 तक बिलेटेड ITR भरा जा सकेगा.






