ITR रिफंड का कर रहे इंतजार तो जान लें अपने काम की बात
अगर आपने सरकार को ज्यादा टैक्स चुका दिया, तो ITR उस रिफंड पाने का एक तरीका होता है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी. जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न भी भरा जा चुका है. फिर भी ऐसे तमाम टैक्सपेयर्स हैं, जो रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई टैक्सपेयर्स को Disallow का मैसेज भेजा जा रहा है. इसलिए टैक्सपेयर्स को लग रहा है कि उनका ITR रिजेक्ट हो गया. रिफंड भी नहीं मिलेगा. असल में ऐसा नहीं है.