कैपिटल गेन हुआ है तो भरना होगा कौन सा ITR फॉर्म?
अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा. अगर आप सैलरीड क्लास से हैं और आपको 1.25 लाख रुपये से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो अब आप इसे ITR-1 में ही दिखा सकते हैं. ITR-2 फॉर्म खासकर उन लोगों के लिए है, जिन्हें सैलरी या पेंशन से इनकम होती है. यानी जिनकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं. अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी जैसी किसी चीज को बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, तो भी आपको ITR-2 फॉर्म भरना होता है. वहीं, अगर आपकी सालाना इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है या आपके पास विदेश में संपत्ति है, तो ITR-1 की जगह ITR-2 फॉर्म भरना जरूरी है.