कहीं आपका भी तो नहीं अटक गया है ITR रिफंड?
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन (16 सितंबर 2025) निकलने के बड़ी तादाद में टैक्सपेयर्स हैं, जिन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है. डिपार्टमेंट के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, 28 दिसंबर तक करीब 8.5 करोड़ ITR फाइल और वेरीफाई किए जा चुके हैं. इनमें से करीब 7.8 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं. जबकि, 70 लाख से ज्यादा रिटर्न अब भी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) में पेंडिंग हैं. ऐसे में इन टैक्सपेयर्स को अब तक रिफंड नहीं क्रेडिट हुआ है. आइए जानते हैं ITR रिफंड में देरी होने पर आपके पास क्या रास्तें हैं? कहां शिकायत कर सकते हैं? रिफंड लेट हुआ है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा:-