अब तक नहीं आया ITR रिफंड तो ऐसे करें ट्रैक
अगर आपने सरकार को ज्यादा टैक्स चुका दिया, तो ITR उस रिफंड पाने का एक तरीका होता है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी. अब जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न ही भरा जा सकता है. कई बार हम टाइम से तो ITR भर देते हैं, लेकिन हमें रिफंड पाने में देरी होती है. आइए जानते हैं अगर आपने इस बार टाइम से ITR भर दिया था, लेकिन अब तक आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इंटिमेशन का मैसेज नहीं आया, तो आप अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं?