आखिर कब आएगा ITR रिफंड का पैसा?
अगर आप कमाते हैं. आपकी इनकम सरकार द्वारा निर्धारित की गई टैक्स छूट की सीमा में आती है. उस पर TDS कटता है, तो आपको काटे गए TDS का रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 थी. इसके बाद इसे एक दिन और यानी 16 सितंबर 2025 के लिए बढ़ाया गया था. इस बार ज्यादातर टैक्स पेयर्स की शिकायत है कि उन्होंने समय पर ITR फाइल कर दिया था. सारे डॉक्यूमेंट सही दिए थे. ई-वेरिफिकेशन भी टाइम से हो गया था, फिर भी अब तक उन्हें रिफंड नहीं मिला है. रिफंड मिलने में देरी होती है, तो सरकार आपको उस पर ब्याज भी देती है और उस ब्याज पर भी टैक्स लगता है. अगर आप भी इस लिस्ट में शुमार हैं, तो ये आपके काम की खबर है. आइए जानते हैं किन वजहों से आपके रिफंड में देरी हो रही है? लेट रिफंड होने पर सरकार आपको कब और कितना ब्याज देगी:-