विदेश से मिले पैसे और गिफ्ट पर टैक्स का रूल
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगले 2 महीने में खत्म होने वाला है. 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी. नया फाइनेंशियल ईयर अपने साथ कई काम लेकर आता है. जैसे इंवेस्टमेंट प्लानिंग, सेविंग प्लानिंग और टैक्स डिडक्शन की प्लानिंग. देश में ऐसे कई मां-बाप हैं, जिनके बच्चे विदेश में सेटल है. वो हर महीने अपने बुजुर्ग मां-बाप को विदेश से पैसे भेजते हैं. कई बार महंगी गिफ्ट में आ जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि विदेश से मिले पैसे और गिफ्ट पर क्या टैक्स का रूल लागू होगा. आइए समझते हैं कि अगर विदेश में सेटल बेटी या बेटा भारत में रह रहे अपने मां-बाप के अकाउंट में पैसे भेजे, तो क्या इसपर टैक्स लगता है? अगर लगता है तो टैक्स का कैल्कुलेशन कैसे होता है?