गिफ्ट्स को लेकर जान लें इनकम टैक्स के ये नियम
इनकम टैक्स (Income Tax) आपकी पूरी इनकम पर लगता है. इसमें सिर्फ सैलरी ही शामिल नहीं है. आपकी सेविंग पर मिलने वाला इंटरेस्ट, रेंटेड हाउस से हो रही इनकम, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स और महंगे गिफ्ट्स भी इसमें शामिल हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हमें अपने बाकी इनकम सोर्स के साथ-साथ दिवाली, बर्थडे, शादी, वेडिंग एनिवर्सरी या किसी दूसरे स्पेशल मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है. आइए समझते हैं कि बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी या दूसरे स्पेशल मौकों पर मिले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स के क्या नियम हैं:-


