रजिस्ट्री में पत्नी का नाम शामिल किया, तो होगा ये बेनिफिट
घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत इस पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं. लेकिन, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में पत्नी की नाम शामिल किया जाए, तो आप टैक्स रिबेट में मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्शन पा सकते हैं.