सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स में मिलती हैं कई छूट
सीनियर सिटीजंस यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग-अलग नियमों के आधार पर कई छूट दी हैं. उन्हें निवेश और रिटर्न पर भी इनकम टैक्स से खास राहत मिलती है. ऐसे में ITR भरने से पहले सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स में मिलने वाली इन रियायतों के बारे में जान लेना चाहिए.






