ITR फाइलिंग में कर दी ऐसी गलती तो जिंदगी भर पछताएंगे
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 को खत्म हो चुकी है. जो टैक्सपेयर्स डेडलाइन पर रिटर्न भरने से चूक गए हैं, उनके पास अब जुर्माने का साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ही ऑप्शन बचा है. बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक भरा जा सकेगा. ITR दाखिल करना महज फॉर्म भरना नहीं होता. कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपको महंगी पड़ सकती हैं. अगर आपने रिटर्न भरते समय अंडर-रिपोर्टिंग और मिस-रिपोर्टिंग कर दी. टैक्स रिबेट को लेकर झूठा क्लेम कर दिया, तो आपको सीधे जेल हो सकती है. इसके साथ ही मोटा जुर्माना और ब्याज भी देना पड़ सकता है.