क्या कहता है संविधान?
संविधान ने हर किसी को खुद के मामले में रक्षा करने का वैधानिक अधिकार दिया हुआ है. संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट 1961 के मुताबिक, कोई भी अदालत में अपना केस लड़ सकता है. जज इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने की इजाजत दे सकती है. इसके लिए आपको किसी तरह की लॉ की डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं है.