बिना परमिशन वीडियो बनाने की आदत से हैं मजबूर! पब्लिक प्लेस में भी कैमरा ऑन करने से पहले जान लें ये सख्त नियम

आजकल स्मार्टफोन के दौर में हर कोई व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन बिना परमिशन (Consent) किसी का वीडियो बनाना या फोटो खींचना आपको जेल की हवा तक खिला सकता है. आइये जानते हैं बिना परमिशन किसी की वीडियो पर क्या सजा का प्रावधान हैं...

Published date india.com Published: February 8, 2026 10:42 PM IST
Video capturing at public place
बिना परमिशन किसी की वीडियो बनाना अपराध है? जानिए क्या है नियम

सोशल मीडिया पर रील और वीडियो का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी अपनी प्राइवेसी है. सड़क, मॉल, पार्क या ऑफिस, भले ही ये सार्वजनिक स्थान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी अजनबी का चेहरा अपने वीडियो में बिना पूछे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी इस हरकत से किसी को परेशानी होती है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.

क्या कहता है नया कानून?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट के तहत बिना पूछे किसी की वीडियो बनाना अपराध की श्रेणी में आता है, साथ ही यह निजता के अधिकार (Privacy) का उल्लंघन है. BNS की धारा 77 (पहले IPC 354C) महिलाओं की सुरक्षा के लिए है. अगर कोई किसी महिला की निजी गतिविधियों की फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है (जहां वह प्राइवेसी की उम्मीद करती है), तो यह अपराध है. ऐसा करते पहली बार पकड़े जाने पर1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. दूसरी बार पकड़े जाने पर अदालत 3 से 7 साल तक की सजा सुना सकती है.

वहीं, IT एक्ट की धारा 66(E)भी व्यक्ति (महिला या पुरुष) की निजी तस्वीर या वीडियो को बिना सहमति के कैप्चर करने या पब्लिश करने पर लागू होती है. शख्स के आपत्ति जताने पर 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सकता है. अगर वीडियो में कोई नाबालिग (Child) है और वीडियो आपत्तिजनक है, तो ऐसा करने वाले शख्स को उम्रकैद तक की सजा भी हो सकती है.

अगर कोई बिना पूछे आपका वीडियो बनाए, तो क्या करें?

चुप रहना कभी भी अपराधी के हौसले बढ़ाता है. अगर आपको कोई कृत्य अनुचित लगता है तो तुरंत आपत्ति जताएं. सामने वाले को वीडियो डिलीट करने को कहें. वहीं, अगर वीडियो YouTube, Instagram या Facebook पर है, तो Privacy Violation के तहत रिपोर्ट करें. IT नियम 2021 के अनुसार, प्लेटफॉर्म को 24 घंटे में शिकायत सुननी होगी. इसके अलावे नजदीकी साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज करें या cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. अगर मामला किसी महिला के अपमान से जुड़ा है, तो यहां पर राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग की मदद भी लिया जा सकता है.

व्लॉगर्स के लिए जरूरी सलाह

अगर आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में अजनबियों का चेहरा ब्लर (Blur) कर दें. संवेदनशील जगहों जैसे अस्पताल, ट्रायल रूम, या किसी के घर, पर कैमरा ऑफ रखें. बता दें कि किसी का मजाक उड़ाने या उसे नीचा दिखाने के लिए वीडियो बनाना मानहानि (Defamation) का केस भी बन सकता है.

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