Shopkeeper Selling Drugs Without Doctor Prescription Know Punishment Bina Doctor Ke Purje Ke Dawa Bechne Par Kya Saza Hogi
बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचते पकड़े गए दुकानदार को कितनी मिलेगी सजा? क्या खरीददार को भी होगा जेल-जुर्माना- जानें यहां
भारत में बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के दवा बेचना ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) के तहत एक गंभीर अपराध है. ऐसा करते पकड़े जाने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द होने से लेकर जेल तक हो सकती है.
बिना डॉक्टर के पुर्जे के दवा बेचना अपराध? जानिए क्या कहता है नियम
अक्सर लोग बीमार पड़ने पर सीधे केमिस्ट के पास चले जाते हैं और दवा मांग लेते हैं. कई दुकानदार मुनाफे के चक्कर में दवा दे भी देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुद से डॉक्टर जानलेवा हो सकता है? एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेनकिलर्स का गलत इस्तेमाल शरीर को दवा के प्रति रेसिस्टेंट बना देता है, यानी भविष्य में वे दवाएं आप पर असर करना बंद कर देती हैं. हालांकि, भारत सरकार ने भी बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने को लेकर सख्त कानून बनाए हैं. आइये जानते हैं इस बारे में…
दुकानदार को क्या सजा मिलेगी?
अगर कोई केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाएं बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो ड्रग इंस्पेक्टर (Drug Inspector) तुरंत दुकान का लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं. वहीं, नशीली या शेड्यूल X की दवाएं बेचने पर 2 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं, जांच या मुकदमा लंबित रहने तक दुकान को आधिकारिक तौर पर सील किया जा सकता है. शेड्यूल X की दवाएं मन: प्रभावी होते है. कुछ लोग इसे नशा करने के लिए भी ले लेते हैं.
क्या खरीदार को भी होगी जेल?
कानूनी तौर पर, मुख्य जिम्मेदारी दवा विक्रेता की होती है क्योंकि उसे कानून का ज्ञान और लाइसेंस मिला होता है. हालांकि, खरीदार को सामान्य दवाओं के लिए आमतौर पर कानूनी केस नहीं होता, लेकिन सेहत को होने वाला नुकसान सबसे बड़ी सजा है. वहीं, यदि कोई शख्स बिना पर्चे के ऐसी दवाएं खरीदते हैं जो NDPS (नशीले पदार्थ) की श्रेणी में आती हैं, तो पुलिस आप पर भी कार्रवाई कर सकती है. इसमें पूछताछ, जुर्माना और गंभीर मामलों में गिरफ्तारी भी शामिल है.
फार्मासिस्ट के खिलाफ कहां और कैसे करें शिकायत?
अगर आप देखते हैं कि कोई केमिस्ट गलत तरीके से दवाएं बेच रहा है, तो आप जागरूक नागरिक के तौर पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास ये विकल्प हैं;
राज्य फार्मेसी परिषद (State Pharmacy Council): हर राज्य की अपनी परिषद होती है जो फार्मासिस्ट के व्यवहार और काम की निगरानी करती है.
ड्रग इंस्पेक्टर: जिले के ड्रग्स कंट्रोल विभाग में लिखित शिकायत दी जा सकती है.
CDSCO पोर्टल: आप केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट (cdsco.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
इसके अलावे कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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