Top Recommended Stories

गुजरात के बाटोद में नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में शख्स को 20 साल की कैद

Gujarat News: गुजरात की एक अदालत ने बाटोद शहर में मई 2021 में नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में एक शख्स को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई.

Published: February 8, 2023 11:02 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Gujarat News: गुजरात की एक अदालत ने बाटोद शहर में मई 2021 में नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में एक शख्स को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई. जिला सरकारी अधिवक्ता केएम मकवाना ने बताया कि विशेष पोक्सो न्यायाधीश वीबी राजपूत की अदालत ने पिंटू सोलंकी को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि अदालत ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत सोलंकी को पांच लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया.

Also Read:

सोलंकी लड़की के परिवार को जानता था और उसके घर जाया करता था. 25 मई 2021 की रात, वह नाबालिग लड़की के घर पहुंचा और वहीं रुक गया. जब लड़की के माता-पिता आधी रात को उठे तो उन्होंने अपनी बेटी नहीं मिली.

मकवाना ने कहा, ‘वे उसे ढूंढने जा ही रहे थे कि वह उनके पास आ गई और अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि सोलंकी ने उसे अगवा कर लिया था. वह उसे सुनसान जगह ले गया और वहां उसने (सोलंकी ने) उससे बलात्कार किया.’ सोलंकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) व पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

(इनपुट: भाषा)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Published Date: February 8, 2023 11:02 PM IST