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अजब-गजब: 31 पैसे के लिए विलेन बना बैंक, किसान को NOC देने से किया इनकार, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार-ये तो हद है..

गुजरात में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मात्र 31 पैसे के लिए एक किसान को NOC देने से इनकार कर दिया. किसान ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट ने बैंक को जमकर फटकार लगाई और कहा-ये तो हद हो गई....

Published: April 28, 2022 4:11 PM IST

By Kajal Kumari

अजब-गजब: 31 पैसे के लिए विलेन बना बैंक, किसान को NOC देने से किया इनकार, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार-ये तो हद है..

Ajab Gazab: मात्र 31 पैसे के लिए कोई ऐसा करता है क्या....भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक किसान के साथ ऐसा किया जिससे बात बढ़ गई और मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा. गुजरात हाईकोर्ट ने बैंक को गुरुवार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि ये तो हद ही हो गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  ने एक किसान पर मात्र 31 पैसे बाकी होने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया. इससे परेशान किसान ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट ने बैंक को जमकर फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ 31 पैसे के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करना उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है.

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किसान ने बैंक से लोन लिया था

एक किसान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और पैसा उसने चुका दिया था. बैंक के बस 31 पैसे किसान के पास बाकी रह गए थे. किसान को याद नहीं था और उसने समझा कि लोन तो खत्म हो गया. इसके बाद किसान को कहीं जमीन खरीदने के लिए NOC की जरुरत थी तो वह बैंक गया तो उसे पता चला कि उसका लोन अभी तक एक्टिव था क्योंकि उसके  31 पैसे बकाया थे. बैंक ने सिर्फ 31 पैसे की खातिर किसान को नो ड्यूज प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया. परेशान किसान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपना दर्द बयां किया.

मात्र 31 पैसे के लिए बैंक ने नहीं दिया एनओसी, कोर्ट ने फटकारा

कोर्ट को बैंक ने बताया गया कि क्रॉप लोन की रकम चुकाने के बाद किसान पर 31 पैसे बकाया है, जिस कारण उन्हें NOC नहीं दी गई, इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. कोर्ट ने बैंक को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी मामूली रकम के लिए एनओसी नहीं देना एक तरह से उत्पीड़न है. कोर्ट ने कहा कि क्या आपको पता है कि 50 पैसे से कम के किसी भी अमाउंट की अनदेखी की जाती है. कोर्ट ने मामले में बैंक से जवाब मांगते हुए एफिडेविट जमा करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.

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