नौकरी में आरक्षण, बिना ब्याज के लोन... अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने किए कई ऐलान

Agniveer Reservation: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कई विभागों में नौकरी आरक्षित करने के साथ कई और घोषणाएं की हैं. इससे पहले बीते हफ्ते ही सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया था.

Published date india.com Published: July 17, 2024 4:59 PM IST
नौकरी में आरक्षण, बिना ब्याज के लोन... अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने किए कई ऐलान

Haryana Agniveer Reservation: पैरामिलिट्री में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है.

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा, ‘पीएम मोदी ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की थी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी.’

हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

नायब सिंह सैनी ने कहा, ‘हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट प्रदान करेंगे. अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 साल होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी.’

उन्होंने कहा, ‘अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी.’

बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन

इसके अलावा अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी. अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा. सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी.

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पैरामिलिट्री फोर्स में भी आरक्षण का ऐलान

बीते हफ्ते ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुखों ने ऐलान किया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके बलों में जवानों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे.

सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह, बीएसएफ में उनके समकक्ष नितिन अग्रवाल और सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया थआ जब थलसेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है.

2022 में लागू की गई थी योजना

सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत जून, 2022 में की थी. इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है. सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया.

विपक्षी दल कर रहे सरकार की आलोचना

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत ही 15 साल तक बने रहेंगे.

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