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Assembly Polls 2022: Postal Ballot के जरिये कौन-कौन डाल सकेंगे वोट? चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट

Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान हो चुका है. 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे.

Published: January 17, 2022 6:24 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

Postal Ballot
Postal Ballot

Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान हो चुका है. 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च (UP Assembly Polls 2022) के बीच सात चरणों में चुनाव होंगे. वहीं, उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है. पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं, मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा. सभी राज्यों को नतीजे 10 मार्च को आएंगे. इन सबके बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर जरूरी सेवाओं और मीडियाकर्मियों को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी.

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चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (इमरजेंसी, एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम में कार्यरत व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है. आयोग ने दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करने वाले कर्मियों को भी डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से अपना वोट डालने को मंजूरी दी है.

चुनाव आयोग ने जरूरी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के उद्देश्य से आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत मतदान वाले राज्यों को एक अलग अधिसूचना में कहा है कि 14 जनवरी को जारी अधिसूचना को तत्काल राज्य राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता है और इसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाए.

चुनाव वाले सभी 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए आयोग ने कहा कि अधिसूचित श्रेणी के मतदाताओं के संबंधित विभागों को तदनुसार सूचित किया जा सकता है और डाक मतपत्र सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा जा सकता है.

चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा है, नोडल अधिकारी को सुविधा और जिम्मेदारियों और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में बताया जा सकता है. चुनाव नियम, 1961 के संचालन के लिए संलग्न फॉर्म 12 डी की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती हैं और नोडल अधिकारी को सुविधा के बारे में संबंधित मतदाताओं को सूचित करना चाहिए. आयोग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

(इनपुट: IANS)

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Published Date: January 17, 2022 6:24 PM IST