Bengaluru Stampede Case High Court Action On Karnataka Government And Rcb Players
बेंगलुरु भगदड़ मामले में HC का बड़ा एक्शन, कर्नाटक सरकार और RCB खिलाड़ियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
Bengaluru Stampede Case: बेंगलुरु में RCB की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए. अब इस घटना पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
Bengaluru Stampede Case: बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार (5 जून) को जनहित याचिका दर्ज की और कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी. कथित तौर पर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. आरसीबी ने 3 जून को पंजाब किंग्स को हराकर 2025 आईपीएल फाइनल जीता, 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती.
कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील हेमंत राज और जीआर मोहन ने इस त्रासदी के बारे में जानकारी पेश की और सुरक्षा खामियों को उजागर किया. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कैसे RCM खिलाड़ियों के लिए सरकार के सम्मान समारोह को देखने के लिए भारी भीड़ विधान सौधा के सामने स्थित हाई कोजर्ट की इमारत पर चढ़ गई थी.
इस बीच, कर्नाटक पुलिस ने भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत से संबंधित घटना के संबंध में अप्राकृतिक मौत के मामले (UDR) दर्ज किए हैं. सूत्रों ने पुष्टि की है कि कब्बन पार्क पुलिस ने 11 यूडीआर मामले दर्ज किए हैं और इस घटनाक्रम के संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. इस कदम से लोगों में आक्रोश फैल गया है, क्योंकि पुलिस विभाग के पास कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर मामला दर्ज करने का विकल्प था. सूत्रों ने आगे पुष्टि की कि अभी तक कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया है. सूत्रों ने बताया कि यूडीआर मामले वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उठाए गए थे.
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