'पति को हिजड़ा कहना क्रूरता', तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा HC ने लगाई पत्नी को फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि पति को 'हिजड़ा' (ट्रांसजेंडर) कहना मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति तलाक पाने का हकदार है.

Published date india.com Published: October 22, 2024 9:46 PM IST
'पति को हिजड़ा कहना क्रूरता', तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा HC ने लगाई पत्नी को फटकार

Legal News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी की तरफ से अपने पति को ‘हिजड़ा’ कहना क्रूरता का काम माना जाता है. कोर्ट की यह टिप्पणी तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान आई. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ एक पारिवारिक अदालत की तरफ से अपने पति के पक्ष में दिए गए तलाक के खिलाफ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी.

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की तरफ से पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. तलाक की डिक्री तब दी गई जब पति की मां ने कहा कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे को हिजड़ा कहा. पीठ ने कहा कि यह कहना कि उसकी मां ने एक ट्रांसजेंडर को जन्म दिया था, क्रूरता का काम है.

पति ने लगाए गंभीर आरोप

पीठ ने कहा, ‘पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना और उसकी मां को ट्रांसजेंडर को जन्म देना कहना क्रूरता का काम है.’ तलाक की अर्जी में आरोप लगाया गया था कि महिला पॉर्न और मोबाइल गेम्स की आदी थी. वह कथित तौर पर पति से सेक्स रिकॉर्ड करने के लिए कहती थी. शख्स ने कहा कि महिला कहती थी कि सेक्स कम से कम 15 मिनट तक और रात में तीन बार करना चाहिए.

बार और बेंच के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि वह उसे शारीरिक रूप से उसके साथ सेक्स करने के लिए फिट नहीं होने के लिए ताना मारती थी और उसने खुलासा किया था कि वह किसी और से शादी करना चाहती थी. महिला ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसके पति ने उसे वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया है. उसने अपने ससुराल वालों पर नशीली दवाएं देने का आरोप लगाया. उसने आरोप लगाया, ‘उसकी बेहोशी की हालत में, उन्होंने उसे नशीला पानी पिलाने के अलावा एक तांत्रिक से उसकी गर्दन पर ताबीज डलवाया, ताकि वे उस पर नियंत्रण रख सकें.’

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