Case Filed Against Swami Aniruddhacharya Over Controversial Remarks On Women
अनिरुद्धाचार्य की बढ़ी मुश्किलें! महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ केस- जानें क्या दिया था बयान
महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद में घिरे स्वामी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब अदालत ने औपचारिक रूप से मामला स्वीकार कर लिया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है.
कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज की मथुरा में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मुसीबतें थम नहीं रही हैं. वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई कानूनी कार्यवाही अब तेज हो गई है और अदालत ने उनके खिलाफ आगे की सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है.
स्वामी अनिरुद्धाचार्य पर बढ़ा कानूनी दबाव
अक्टूबर में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों की शादी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देशभर में विरोध तेज हो गया. यह मामला अब कानूनी रूप ले चुका है. मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव राज गौरव की अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल याचिका पर परिवाद दर्ज कर लिया है. इसके साथ अदालत ने विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे अब स्वामी को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा. इससे पहले वाराणसी में भी इसी आरोप में उनके विरुद्ध केस दायर किया जा चुका है.
क्या है आरोप की ?
वायरल वीडियो में कथावाचक कथित तौर पर यह कहते दिखे थे कि बेटियों की शादी देर से होने की वजह से वे कहीं-कहीं “मुंह मार चुकी होती हैं”. यह कथन आते ही कई संगठनों और आम लोगों ने इसे महिलाओं के सम्मान पर चोट बताते हुए गहरा विरोध जताया. मामला बढ़ने पर स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा था कि बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है और उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था.
याचिका दाखिल, मामला कोर्ट में पहुंचा
अखिल भारत हिंदू महासभा, आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने महिला गरिमा को ठेस पहुंचाने के आधार पर अदालत में परिवाद दाखिल किया. सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है. वकील मनीष गुप्ता ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जनवरी तय की है, जहां वादी के बयान दर्ज होंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.
स्वामी के लिए मुश्किलें गहरा सकती हैं
परिवाद दर्ज होने के साथ ही मामला सोशल मीडिया की चर्चा से निकलकर विधिक स्तर पर पहुंच चुका है. यदि कोर्ट में बयान अभद्र साबित होता है, तो कथावाचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई संभव है. फिलहाल सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस प्रकरण की दिशा तय करेगी.
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