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नवीन जिंदल के खिलाफ कोयला मामले की जांच रपट दाखिल
न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि तय कर दी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दासारि नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता की संलिप्तता वाले कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले की जांच रपट शुक्रवार को दाखिल की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पारासर की अदालत में जांच रपट एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि तय कर दी।
यह जांच रपट अभियोजन पक्ष के गवाह दिल्ली एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल के बयान पर आधारित था। सिंघल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। न्यायालय ने 24 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने 11 जुलाई को इस मामले में माफी देने और सरकारी गवाह बनने तथा आरोपियों की सूची से नाम मिटाने की सिंघल की याचिका मंजूर कर ली थी।
न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया था कि सिंघल अगले आदेश तक पूर्व अनुमति के बगैर भारत से बाहर नहीं जाएंगे।न्यायालय ने अप्रैल 2016 में उद्योगपति और वरिष्ठ कांग्रेस नवीन जिंदल, पूर्व केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री दासारि नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ झारखंड के अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला ब्लॉक जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज को आवंटित करने से संबंधित एक मामले में प्रथमादृष्टया सबूत पाया था।
लेकिन जिंदल, राव, कोड़ा और अन्य ने आरोप से इंकार किया था।
सीबीआई ने अप्रैल 2015 में जिंदल, कोड़ा, राव और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता के अलावा सिंघल, जिंदल रियलिटी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पॉन्ज के निदेशक गिरीश कुमार जुनेजा और आर.के. सर्राफ, सौभाग्य मीडिया के प्रबंध निदेशक के. रामकृष्ण और चार्टर्ट अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था।
आरोप पत्र में दिल्ली की चार कंपनियों और हैदराबाद की एक कंपनी का नाम भी शामिल था।
ये कंपनियां हैं -जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और सौभाग्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड।
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