Arvind Kejriwal ED Action: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज यानी 19 फरवरी को भी ईडी (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. केजरीवाल ने कहा कि ईडी का समन अवैध है. ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
एक बयान में, आम आदमी पार्टी ने दोहराया कि केजरीवाल को भेजे गए समन गैरकानूनी हैं. यह मामला अब कोर्ट में पेंडिंग है. 14 फरवरी को जांच एजेंसी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया और उन्हें 19 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था.
सभी समन नजरअंदाज
AAP सुप्रीमो ने ED के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे अवैध और राजनीति से प्रेरित थे. पहले पांच 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे.
17 फरवरी को कोर्ट में हुई थी पेशी
17 फरवरी को, दिल्ली की एक कोर्ट ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद, उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ईडी की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और 1 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके.
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