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कोल घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा खिलाफ दिये SIT जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ याचिका दायर की थी।
CBI के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ SIT जांच के आदेश दिए हैं। कोल स्कैम और 2G स्पेक्ट्रम मामले में उनकी भूमिका काफी संदिग्ध रही है।
सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कोलगेट मामले के आरोपियों से कई बार उन्होंने मुलाकात की है। इसलिए CBI उनकी भूमिका को लेकर जांच करेगी। साथ ही यह जांच CBI के वर्तमान डायरेक्टर की देखरेख में होगी। यह भी पढ़ें: कोल घोटाला: कंपनी निदेशक को सरकारी गवाह बनने की अनुमति
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए कहा था कि रंजीत सिन्हा ने CBI के डायरेक्टर रहते हुए कोलगेट के आरोपियों से मुलाकात की थी। उनकी इस हरकत की वजह से जांच खासा प्रभावित हुई है।
किसी भी CBI डायरेक्टर के खिलाफ यह पहला मामला है। कोर्ट ने पूर्व CBI स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी दी जिससे खुलासा हुआ था कि कोलगेट के आरोपियों ने उनके घर पर उनसे मुलाकात की थी।
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