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कोयला घोटाला : CBI कोर्ट ने जेआईपीएल के दो निदेशक को दोषी ठहराया
झारखंड इस्ताप प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों आरएस रुंगटा और आर सी रुंगटा को दोषी ठहराया है
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में एक अहम फैसला सुनाते हुए झारखंड इस्ताप प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों आरएस रुंगटा और आर सी रुंगटा को दोषी ठहराया है। जिस वक्त इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब दोनों कोर्ट में मौजद थे। इस फैसले के बाद पुलिस ने दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों दोषी पाया जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।
आप को बता दें की दोनों निदेशको को इंडियन पैनल कोर्ट की धारा 120 और 420 के तहत दोषी पाया गया है। अर्थात धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने में इन्हें पाया गया है। आप को बता दें की सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झारखंड इस्पात प्रा. लि. को तीन अन्य फर्मों के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इस मामले में जिन आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ था आरोप लगाते हुए कहा था की उन्हें इस मामले में सीबीआई फसाने की कोशिश कर रही है। यह भी पढ़ें : कोयला घोटाला : सीबीआई ने दर्ज की 39वीं प्राथमिकी
फिलहाल इस मामलें में कोर्ट ने दोनों निदेशकों को कोल ब्लॉक लेने के लिए गलत और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का दोषी ठहराया है। इन सभी पर धोखाधड़ी के तहत मामला चलाया गया है। आप को बता दें की इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से खिलाफ समन जारी करने की बात कही गई थी। फिलहाल अभी दोनों निदेशक पुलिस के हिरासत में हैं।
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