कोयला घोटाला: मधु कोड़ा सहित चार लोगों को 3-3 साल की सजा

अदालत ने कैद की सजा सुनाने के अलावा कोडा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Published: December 16, 2017 2:04 PM IST

By Press Trust of India | Edited by Manoj Pandey

Coal scam: Former Jharkhand CM Madhu Koda Gets Three years jail | कोयला घोटाला: मधु कोड़ा सहित चार लोगों को 3-3 साल की सजा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को एक विशेष अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई. विशेष अदालत ने कैद की सजा सुनाने के अलावा कोडा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जबकि गुप्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई. झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लाक का कोलकाता स्थित एक निजी कंपनी विनी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को आवंटन के मामले में भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने और आपराधिक साजिश रचने के लिये यह सजा दी गई.

विशेष न्यायधीश भारत पराशर ने निजी कंपनी को दोषी ठहराया और उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोडा सहित दोषी करार दिये गये लोगों को दो महीने की सांविधिक जमानत दी गई है ताकि इस दौरान वह दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्हें दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा को चुनौती दे सकें.

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