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Coal Scam: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी
Coal Scam News: दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन (Coal Scam) में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) समेत 3 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई.
Coal Scam News: दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन (Coal Scam) में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) समेत 3 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इन सभी पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
CBI court grants bail to former union minister Dilip Ray and other individuals – convicted in a Jharkhand coal scam case – on bail bond of Rs 1 lakh each.
Court also grants them time till 25th November to appeal in High Court. https://t.co/d2H8e8AaTL
— ANI (@ANI) October 26, 2020
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने दोषी पाए गई सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटिड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद दिलीप रे और अन्य व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत भी दे दी.
बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार के दौरान दिलीप रे कोयला राज्य मंत्री थे. 1999 में झारखंड के गिरिडीह में कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई गड़बड़ी में उनका नाम सामने आया था. 6 अक्टूबर को विशेष सीबीआई अदालत ने दिलीप रे को साल 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया था. अब कोर्ट ने इसी मामले में सजा सुनाई है.
(इनपुट: भाषा)
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