Complete These Tasks Before 15 December Or Pay Thousands In Fine Income Tax Pending Work Pan Aadhaar Link Last Date
15 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, देरी हुई तो लगेगा हजारों का फाइन
नए साल की शुरुआत से पहले सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं और इनकी डेडलाइन 15 दिसंबर 2025 को तय कर दी है. ऐसे में आप जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कर लें वरना आपको कई हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है.
केंद्रीय सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले कई महत्वपूर्ण नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव कर दिए हैं. बता दें कि इन बदलावों को लागू करने से पहले नागरिकों को कुछ अनिवार्य कार्यों को पूरा करना होगा. बता दें कि इन कामों को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 को तय किया गया है.
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जो भी लोग तय समय-सीमा के भीतर इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उनसे कई हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. जो कि 1,000 से 10,000 रुपये के बीच में होगा. अभी आपके पास 13 दिन हैं. इसलिए जल्दी से चेक कर लें ये क्या ये जरूरी काम आपके पैंडिग तो नहीं पड़े.
पैन-आधार लिंक
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो 15 दिसंबर के बाद आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. वहीं, इसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
फास्टैगKYC को करवाएं जल्द अपडेट
बता दें कि बैंकों ने केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. बिना KYC फास्टैग 15 दिसंबर के बाद ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आपका डबलटोल भी कट सकता है.
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बैंक लॉकरएग्रीमेंट को करें जल्द साइन
अगर आपने अभी तक अपने नए लॉकरएग्रीमेंट को साइन नहीं किया तो 15 दिसंबर के बाद बैंक लॉकर खोलने से मना कर सकता है. ऐसे में जल्द से जल्द आप इस प्रक्रिया को करें पूरा.
क्रेडिट कार्ड नियमों में होगा बदलाव
आपको बता दें कि 15 दिसंबर से कई बैंक क्रेडिट कार्ड रूल्स बदल रहे हैं . जिसमें कीरिवॉर्डपॉइंट्स, लाउंजएक्सेस, चार्जेस सब कुछ बदल जाएगा. इसलिए जल्द ही इन नए नियमों को आप चेक कर लें.
LPG सब्सिडी को करें आधार नंबर से लिंक
अगर आपको अपनी LPG सब्सिडी जारी रखनी है तो आपको अपने आधार को LPG कनेक्शन से लिंक करना जरूरी है. देरी हुई तो सब्सिडी बंद भी की जा सकती है.
ITR-U (Updated Return)
आपको बता दें कि पिछले 2 साल का टैक्स रिटर्नअपडेट करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स 15 दिसंबर तक ही जमा होंगे.
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