COVID Curfew in Uttarakhand, Coronavirus, Lockdown, Curfew, News, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण
के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है. सरकार ने इस दौरान लागू
नियमों की गाइड लाइंस भी जारी की है.Also Read - ये क्या मामला! कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी भारत के खिलाफ फाइनल मैच खेल रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैक्ग्रा
उत्तराखंड सरकार के आदेश के मुताबिक, राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार, शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी. जबकि सुबह 7-10 बजे तक फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद की दुकानें खुली रहेंगी. Also Read - Delhi में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार! 2,400 से ज्यादा नए केस और 2 की मौत; पॉजिटिविटी दर 15% के करीब
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कोरोना कर्फ्यू गाइलाइंस में कहा गया है कि उत्तराखंड में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा. फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद की दुकानें सुबह 7-10 बजे तक खुली रहेंगी. शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार, शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी.
कोविड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) प्रातः 07 से 10 बजे तक खुलेंगी. राशन (परचून) की दुकानें दिनांक 14 मई को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी.