कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, असम के इस जिले में जारी हुआ फरमान- नो मास्क, नो एंट्री, ये हैं गाइडलाइंस...

कोरोना के बढ़ते मामले ने बढ़ाई टेंशन तो असम के कछार जिले में जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिले में फेसमास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. जानिए दिशानिर्दश...

Published date india.com Published: July 15, 2022 7:58 AM IST
Assam Coronavirus Latest Update
During the high-level meeting on Covid, PM Modi was informed that there is adequate availability with regard to medicines, vaccines and hospital beds.

Covi-19 In India: कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है और COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच, असम के कछार जिला प्रशासन ने जिले के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक समारोहों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. जिला प्रशासन ने दुकान या प्रतिष्ठान के मालिक को प्रवेश द्वार पर “नो मास्क, नो एंट्री” स्लोगन का उपयोग करने के लिए कहा गया है. सभी ईंधन स्टेशनों को “नो मास्क, नो फ्यूल” नारा प्रदर्शित करना और लागू करना है. सभी बैंकों, मॉल और कार्यालयों (सरकारी और निजी दोनों) को प्रवेश द्वार पर “नो मास्क, नो एंट्री” नारे का उपयोग करना है.

जानिए गाइडलाइंस…

कछार जिले के उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “पिछले एक सप्ताह में कछार जिले में कोविड -19 मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, जिला-विशिष्ट COVID दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया जाता है और सभी संबंधितों द्वारा इसका पालन किया जाना है – कछार जिले के सभी अधिकारियों या अधिकारियों को अपने संबंधित कार्यालयों या क्षेत्रों (सरकारी और निजी दोनों) में नियमित सार्वजनिक सेवाओं का प्रदर्शन करते समय एक अनिवार्य फेस मास्क पहनना है और कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने की आवश्यकता है.”

आदेश में कहा गया है कि “सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों के अन्य कर्मचारी (दोनों)
सरकारी और निजी) को सेवा वितरण के दौरान अनिवार्य फेस मास्क का उपयोग करना है (यानी ओपीडी, इमरजेंसी, आईपीडी, ओटी, लेबर रूम, प्रयोगशाला, प्रतीक्षा क्षेत्र, पंजीकरण काउंटर आदि) सभी लोगों को किसी भी प्रकार की सभा में शामिल होने के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करना है.”

सभी दुकान मालिकों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने अधिकार क्षेत्र में COVID-उपयुक्त व्यवहार (हाथ की स्वच्छता, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं) सुनिश्चित करना है.

आदेश में कहा गया है, “बीडीओ, यूएलबी द्वारा सभी बाजार स्थानों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में उचित व्यवहार के रखरखाव के लिए माइकिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी पात्र समूहों को कवर करने के लिए COVID-19 टीकाकरण को आक्रामक तरीके से जारी रखा जाना है,” आदेश पढ़ें.

बता दें कि असम में गुरुवार को कोविड की 10.75 प्रतिशत की पॉजिटिविटी रेट हो गई है और इसके साथ ही कोरोना के 590 ताजा  ​​​​मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,584 हो गई है.

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