दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत, GRAP-3 हटाया गया, लेकिन पाबंदियां अब भी जारी; जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

दिल्ली-NCR में AQI सुधरने पर GRAP-3 हटाया गया है, लेकिन प्रदूषण दोबारा न बढ़े, इसके लिए GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अब भी लागू रहेंगे.

Published date india.com Published: January 22, 2026 9:42 PM IST
दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत, GRAP-3 हटाया गया, लेकिन पाबंदियां अब भी जारी; जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

GRAP-3 Lifted in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत की खबर है. वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू GRAP-3 प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार (22 जनवरी) को जारी आदेश में कहा कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 332 पर आ गया है, जिसके चलते सख्त पाबंदियों में ढील दी गई है.

हालांकि, यह राहत पूरी नहीं है. GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी भी दिल्ली-NCR में लागू रहेंगे. आयोग के अनुसार, मौसम पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में AQI ‘मध्यम’ से ‘खराब’ श्रेणी के बीच रह सकता है. ऐसे में प्रदूषण दोबारा खतरनाक स्तर पर न पहुंचे, इसके लिए सतर्कता जरूरी है.

GRAP-3 हटने का क्या मतलब?

GRAP-3 के तहत निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक संचालन और वाहनों पर अपेक्षाकृत सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं. इसके हटने से कई निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों को अस्थायी राहत मिली है. इससे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रमिकों से जुड़े सेक्टर को थोड़ी गति मिलने की उम्मीद है.

GRAP-2 के तहत कौन-सी पाबंदियां रहेंगी?

हालांकि GRAP-3 हट गया है, लेकिन GRAP-2 के तहत कई अहम नियम अब भी लागू हैं. कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी. डीजल जनरेटर सेट्स का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही किया जा सकेगा. इसके अलावा, सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए मशीन से सफाई और रोजाना पानी का छिड़काव जरूरी रहेगा.

GRAP-1 के नियम क्यों जरूरी हैं?

GRAP-1 के तहत पहले से लागू नियम GRAP-2 की नींव हैं. इनमें निर्माण स्थलों पर अनिवार्य पानी का छिड़काव, बिना डस्ट-कंट्रोल उपायों के श्रम-आधारित निर्माण कार्यों पर रोक, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सघन जांच और सार्वजनिक परिवहन में CNG के सख्त इस्तेमाल पर जोर शामिल हैं.

आगे क्या?

CAQM ने स्पष्ट किया है कि अगर AQI फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, तो GRAP-3 या इससे भी सख्त कदम तुरंत लागू किए जा सकते हैं. नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें.

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