दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें CAQM ने किन व्हीकल को दी छूट

CAQM ने फैसला किया कि BS-IV व्हीकल्स को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री की परमिशन होगी. हालांकि, BS-III और उससे नीचे के सभी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी. क्योंकि वे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं.

Published date india.com Updated: October 31, 2025 9:49 PM IST
दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें CAQM ने किन व्हीकल को दी छूट
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते GRAP-2 की पाबंदियां लागू हैं.

दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है. हवा की क्वॉलिटी हर दिन खराब होती जा रही है. इस बीच NCR में पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है. CAQM ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-IV मानक से नीचे के सभी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल की एंट्री बैन कर दी है. जबकि, दिल्ली में BS-VI स्टैंडर्ड वाले व्हीकल को 31 अक्टूबर 2026 तक एंट्री की परमिशन दी गई है.

CAQM ने क्यों लिया ये फैसला?
दरअसल, CAQM ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), NHAI, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (MoRTH) और NCR राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं. इसमें सामने आया कि दिल्ली की सीमाओं से रोज़ाना आने वाले कुल मालवाहक गाड़ियों में करीब 40% गाड़ियां रोजमर्रा के जरूरत की चीजें लेकर आते हैं. अगर इनकी एंट्री बंद कर दी गई तो दिल्ली में सप्लाई पर असर पड़ सकता है. हालांकि, पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को देखते हुए फैसले में बाद में बदलाव किया गया.

कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने (CAQM) ने 23 अप्रैल 2025 को जारी किए गए दिशा-निर्देश संख्या 88 में संशोधन के रूप में लिया गया है. पहले BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही दिल्ली में एंट्री की परमिशन दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने हटाई थी जरूरी चीजों की सप्लाई देने वाले गाड़ियों की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को M.C. Mehta बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुनवाई के बाद जरूरी चीजों की सप्लाई देने वाले गाड़ियों की छूट खत्म कर दी थी. अदालत ने ये माना कि फल, सब्जियां, दूध, अंडे, अनाज वगैरह ढोने वाली गाड़ियों को दी गई पुरानी छूट से बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर भारी जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंजन चालू रहने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है. इसलिए, अदालत ने 2015 में दी गई इस छूट को खत्म करने का आदेश दिया था.

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इन गाड़ियों पर नहीं लागू होगा बैन

  • दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल
  • BS-VI स्टैंडर्ड के कमर्शियल व्हीकल
  • BS-IV स्टैंडर्ड के डीजल व्हीकल (सिर्फ 31 अक्टूबर 2026 तक)
  • CNG (कंप्रेस्ड नैचुरल गैस) बेस्ड व्हीकल
  • LNG (लिक्विड नैचुरल गैस) व्हीकल
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV).

चेक पॉइंट पर सख्ती बढ़ाने के आदेश
CAQM ने दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और NCR राज्यों को निर्देश दिया है कि इस आदेश को सख्ती से लागू करें. बॉर्डर एंट्री और चेक पॉइंट पर निगरानी बढ़ाएं. सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश के पालन को लेकर रिपोर्ट बनानी होगी. इस एक्शन रिपोर्ट को हर 3 महीने में CAQM को भेजना होगा. इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी पब्लिक नोटिस जारी किया है.

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