Lok Adalat: जनवरी में इस दिन लगा रहा है लोक अदालत, टोकन के लिए यहां से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन...जानिए पूरा प्रोसेस

Lok Adalat: दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत लगेगी, जहां छोटे ट्रैफिक ई-चालान निपटाने का मौका मिलेगा.

Published date india.com Published: January 7, 2026 11:17 PM IST
Delhi Lok Adalat 2026
Delhi Lok Adalat 2026

Lok Adalat: दिल्ली में एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा. इस दिन वाहन मालिकों को ट्रैफिक ई-चालान निपटाने का एक खास मौका मिलेगा. लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में आयोजित होगी. इसका उद्देश्य रोजमर्रा के छोटे ट्रैफिक चालानों से परेशान आम लोगों को राहत देना है. इसमें केवल हल्के और समझौते योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा, जबकि गंभीर और आपराधिक मामलों को लोक अदालत से बाहर रखा गया है.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

लोक अदालत में शामिल होने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां लोक अदालत आवेदन विकल्प चुनकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद टोकन नंबर ई-मेल या मोबाइल पर भेज दिया जाएगा. यह लिंक 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो चुकी है. एक दिन में अधिकतम 45 हजार चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल सीमा 1 लाख 80 हजार चालान तय की गई है. मामलों की सुनवाई टोकन नंबर के अनुसार ही होगी.

अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ले जानें होंगे ये दस्तावेज

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को टोकन नंबर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें तारीख, समय और कोर्ट परिसर की जानकारी होगी. सुनवाई के दिन यह लेटर साथ लाना अनिवार्य है. अधिकारियों की सलाह है कि लोग तय समय से कम से कम एक घंटा पहले कोर्ट पहुंचें, ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके. वाहन मालिकों को वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पीयूसी और चालान से जुड़े सभी मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे. बिना दस्तावेज के मामला नहीं सुना जाएगा.

कैसे निपटाए जाएंगे चालान?

सबसे पहले वाहन मालिक को अपने पेंडिंग चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जांचने होंगे. इसके बाद यह देखना जरूरी है कि चालान लोक अदालत के लिए पात्र है या नहीं. केवल छोटे और कंपाउंड होने वाले चालान ही लिए जाएंगे. पात्र होने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें और 10 जनवरी को तय अदालत में पहुंचें. लोक अदालत की बेंच मामले को सुनेगी और अपराध की प्रकृति के अनुसार जुर्माना कम किया जा सकता है या कुछ मामलों में माफ भी हो सकता है.

कौन-से चालान होंगे शामिल और कौन नहीं

लोक अदालत में हेलमेट या सीट बेल्टपहनना, रेड लाइट जंप करना, ओवर-स्पीडिंग, गलत पार्किंग, वैध पीयूसीहोना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और नंबर प्लेट से जुड़े चालान शामिल हो सकते हैं. कुछ सीमित मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग भी शामिल की जा सकती है. वहीं शराब पीकर ड्राइविंग, हिट-एंड-रन, लापरवाही से मौत, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, अवैध रेसिंग, अपराध में इस्तेमाल वाहन, दूसरे राज्यों के चालान और पहले से नियमित अदालत में लंबित मामले लोक अदालत में नहीं लिए जाएंगे. यह लोक अदालत उन मामलों के लिए है, जिनसे जान को सीधा खतरा नहीं होता और जिन्हें आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.