Dgca Fined Tata Group Company Air India 90 Lakh For Flying With Non Qualified Crew
एयर इंडिया पर 90 लाख का तगड़ा जुर्माना, DGCA ने पायलट को भी दी चेतावनी, जानें पूरा मामला
Air India Fine: डीजीसीए ने एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पंकुल माथुर तथा प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर 6 लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
एक बार फिर टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ‘एयर इंडिया’ पर भारी जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर 90 लाख का यह तगड़ा जुर्मना नॉन-क्वालिफाइड क्रू के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए लगाया है. साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस चूक के लिए कंपनी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस और डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग पर छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए संबंधित पायलट को भी चेतावनी दी गई है.
जानें आखिर ये पूरा मामला क्या है?
दरअसल, एयर इंडिया की ओर से एक विमान का संचालन किया गया था. फ्लाइट में नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन को नॉन-लाइन-रिलीज फर्स्ट ऑफिसर के साथ नियुक्त किया था. डीजीसीए ने इसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रभाव वाली एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा. एयर इंडिया की ओर से 10 जुलाई को डीजीसीए को दी गई एक रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने ‘एयर इंडिया’ के ऑपरेशन और एयरलाइन के शेड्यूलिंग के दस्तावेजों की जांच की.
डीजीसीए ने जांच के बाद कहा कि प्राथमिक जांच में पाया गया कि एयर इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कई नियमों की अनदेखी की गई. इससे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे. डीजीसीए ने आगे कहा- कि विमान से संबंधित कमांडर और डीजीसीए एप्रूव्ड एयर इंडिया के अधिकारियों को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. साथ ही अपनी स्थिति बताने को कहा है.
मार्च में भी लगा था 80 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना
इससे पहले रोस्टरिंग में गड़बड़ी के चलते मुंबई-रियाद उड़ान का ट्रेनी पायलट (बिना ट्रेनिंग कैप्टन के पर्यवेक्षण के) द्वारा संचालन किए जाने के कारण डीजीसीए ने एयर इंडिया के दो पायलट को ग्राउंड कर दिया था. साथ ही कंपनी पर पायलट रेस्ट पीरियड रूल्स के उल्लंघन के लिए 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह मामला मार्च, 2024 का है.
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