
दिशा रवि केस: हाईकोर्ट ने कहा- दिल्ली पुलिस मामले की जानकारी लीक न करे, मीडिया भी बरते सावधानी
भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में चल रहीं ख़बरों को लेकर टिप्पणी की है.

नई दिल्ली: भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Ravi Disha) की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में चल रहीं ख़बरों को लेकर टिप्पणी की है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने कहा कि मीडिया ये सुनिश्चित करे कि सिर्फ सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित और प्रसारित की जाए. वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे.
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बता दें कि दिशा रवि की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि दिल्ली पुलिस मामले की जानकारी लीक न करे और मीडिया में चल रहीं असत्यापित जानकारी भी रोकी जाए. इसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के किसी भी ट्वीट अथवा समाचार सामग्री को इस स्तर पर हटाने का आदेश देने से इनकार किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने इस रूख पर सख्ती से कायम रहे कि जांच संबंधी जानकारी उसने लीक नहीं की और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है.
Toolkit matter: Hearing begins in Delhi HC on Disha Ravi’s plea seeking direction to Delhi Police not to leak any investigation material in relation to the FIR filed against her to any third party including the media. Senior Advocate Akhil Sibbal is appearing for Disha Ravi
— ANI (@ANI) February 19, 2021
बता दें कि किसानों के समर्थन करने वालीं दिशा रवि को एक टूलकिट शेयर करने पर अरेस्ट किया गया है. पुलिस का दावा है कि दिशा रवि और उनके सथित्यों ने ही टूलकिट बनाई थी. दिशा रवि और इनके साथियों की साजिश थी कि दिल्ली में ट्रेक्टर रैली के दौरान हिंसा और अशांति फैले.
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