राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें? जानिये दोहरी नागरिकता से जुड़ा क्या है मामला जिसमें हाईकोर्ट ने दिये जांच के आदेश
Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इस लिहाज से वह ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं.
Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें बढ़ने वाली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोप की जांच होनी चाहिए.
किसने दाखिल की याचिका
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह खुद जांच करे या मामले को किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए. यह आदेश BJP कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया. शिशिर ने लखनऊ की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है.
क्या है पूरा मामला?
कर्नाटक के रहने वाले याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और डिटेल्ड जांच की मांग की है. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स और ईमेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते.
रायबरेली में की गई थी शिकायत
मालूम हो कि शिकायत शुरू में रायबरेली में एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट में फाइल की गई थी. 17 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया. लखनऊ कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पिटीशनर ने हाई कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद ही हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.
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