बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश, ऑनलाइन होगा नॉमिनेशन, कोरोना पॉजिटिव लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

पोस्टल बैलेट की सुविधा उन लोगों तक बढ़ा दी गई है जो 'विकलांग’के रूप में चिह्नित हैं.

Published date india.com Published: August 21, 2020 4:51 PM IST
Model Code of Conduct
Model Code of Conduct will come into force immediately after the announcement of the election dates

Election Commission of India issues guidelines for the conduct of general elections/by-elections during COVID-19: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) से ठीक पहले चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए चुनाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने अपने दिशानिर्देशों में कहा है कि अब से ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा. इसके अलावा चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की सुविधा उन लोगों तक बढ़ा दी गई है जो ‘विकलांग’के रूप में चिह्नित हैं. इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग और जो COVID-19 पॉजिटिव लोगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी.

कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार ईवीएम का बटन दबाने के लिये मतदाताओं को दस्ताने दिये जाएंगे और पृथकवास केंद्रों में रह रहे कोविड-19 मरीजों को मतदान के दिन आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जाएगा. संभावना है कि दस्ताने एकल इस्तेमाल वाले होंगे.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि “निषिद्ध क्षेत्र” के तौर पर अधिसूचित इलाकों में रह रहे मतदाताओं के लिये अलग दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे. आयोग ने मतदान केंद्रों के अनिवार्य सेनिटाइजेशन की अनुशंसा की है. बेहतर होगा कि यह चुनाव से एक दिन पहले हो.

आयोग ने ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) और अन्य उपचुनावों (By-Elections) के लिए जारी की गई हैं. इसके मुताबिक अब-

  • उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे.
  • उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे.
  • पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी.
  • अब नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी.
  • मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीं होगी.
  • एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है.
  • चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा.
  • आयोग ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रखे जाएंगे.
  • निर्वाचनकर्मी या पराचिकित्सा कर्मी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच करेंगे.
  • प्रत्येक मतदान पर 1500 मतदाताओं के बजाए अब अधिकतम 1000 मतदाता ही होंगे.
  • रोड शो के लिये प्रत्येक पांच वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा पहले यह संख्या 10 वाहनों की थी (सुरक्षाकर्मियों के वाहनों को छोड़कर).
  • कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जनसभा और रैलियां की जा सकती हैं.
  • जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले ही जनसभाओं के लिये निर्दिष्ट मैदान की पहचान करनी चाहिए जहां प्रवेश और निकास स्थल स्पष्ट हों.
  • ऐसे सभी तयशुदा मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिये पहले ही निशान लगवाने चाहिए जिसका सभा में शामिल होग पालन करें.
  • जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभा में शामिल लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ऐसी जनसभाओं के लिये तय लोगों की संख्या से ज्यादा न हो.

बिहार पहला राज्य होगा जहां महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी समय होंगे.

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(इनपुट भाषा)

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