Farmers Protest Punjab Haryana High Court Angry Over Swords And Use Of Children In Andolan
Farmers Protest: 'बड़े शर्म की बात है, आप बच्चों को आगे कर रहे', हाईकोर्ट की किसान नेताओं को फटकार, हरियाणा सरकार ने दिखाई फोटो
Punjab Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों से कहा कि तलवारें लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने कौन जाता है. कोर्ट ने शुभकरण की मौत को लेकर भी पंजाब सरकार से सवाल किए.
High Court on Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा में इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है. जिसे लेकर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान हरियाणा सरकार ने आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाईं जिसे देखकर जज किसान संगठनों पर बिफर गए.
हरियाणा सरकार की ओर से दिखाए गए फोटो पर हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कौन करता है. शुभकरण की मौत की जांच को लेकर भी कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं.
‘बच्चों को आगे किया, बड़े शर्म की बात है’
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को कई फोटो दिखाते हुए कहा कि हाईकोर्ट खुद देखे कि यह प्रदर्शन कितना शांतिपूर्वक था. फोटो देख कर हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं, कैसे माता पिता हैं. बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ, आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है.
‘यह पंजाब का कल्चर नहीं’
हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब का कल्चर नहीं है. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए. आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो.
‘तलवारें लेकर प्रदर्शन करने कौन जाता है?’
हाईकोर्ट ने कहा कि तलवारें गंडासे लेकर प्रदर्शन करने कौन जाता है. ऐसे प्रदर्शन को शांतिपूर्वक नहीं कहा जाता. आंदोलन के पक्ष में खड़े वकीलों को हाईकोर्ट ने कहा कि अब आप क्या कहेंगे. फोटो देखो, सब बयां हो रहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि पटियाला में भी इस तरह एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया था.
शुभकरण की मौत के मामले में समिति गठित
वहीं, शुभकरण मामले में 7 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि अगर शुभकरण की बॉडी पंजाब में मिली थी तो जीरो एफआईआर क्यों और वो भी सात दिनों के बाद.
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हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्यों ना एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जाए जोकि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में होगी जिसमें पंजाब और हरियाणा का एक नुमाइंदा होगा, वह जांच करे. वहीं, इस दौरान हरियाणा ने बताया कि अब इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं. पंजाब ने भी इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं.
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