दिल्ली में G20 के दौरान यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, यहां जानें क्या है ताजा अपडेट

G20 Summit 2023: दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी में लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक अधिसूचना जारी की.

Published: September 6, 2023, 7:31 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2023) के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं. सुरक्षा इंतजामों से लेकर मेहमानों के ठहरने तक सभी व्यवस्था टीप टॉप है. दुनिया के विभन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो g20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा करेंगे, उन्होनें भी अब आना शुरू कर दिया है. मंगलवार शाम नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू जी20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे. इस बीच, मंगलवार को दिल्ली सरकार ने आगामी जी20 बैठक के मद्देनजर राजधानी में लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक अधिसूचना जारी की.

मालूम हो जी-20 सम्मेलन के लिए दिल्ली-एनसीआर में सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. जी-20 सम्मेलन के दौरान राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और कुछ इलाके सुरक्षा की घेराबंदी में रहेंगे. जी-20 बैठक को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने पूरी दिल्ली को तीन जोन में बांटा है, जो नियंत्रित जोन-1, नियंत्रित जोन-2 और विनियमित जोन है.

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यहां जाने कहां पर क्या है प्रतिबंध

बता दें रिंग रोड यानी महात्मा गांधी मार्ग के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08 सितंबर सुबह 05:00 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक “विनियमित क्षेत्र” (Regulated Area) माना जाएगा. यहां केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी. वहीं, किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09 सितंबर के सुबह 05:00 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा जरूरी चीजें जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. नई दिल्ली जिले का संपूर्ण क्षेत्र को 08 सिंतबर सुबह 05:00 बजे से 10 सितंबर दोपहर 12 बजे तक ‘नियंत्रित क्षेत्र’ (Controlled Area) माना जाएगा. यहां पर सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड पर नहीं चलेंगी.

वहीं, प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 07 और 08 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक. नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार इस दौरान बंद रहेंगे.

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