भारत सरकार ने ट्विटर को नए IT नियमों के पालन के लिए भेजा फाइनल नोट‍िस, बताया क्‍या होगा अंजाम

Updated Date:June 5, 2021 1:52 PM IST

भारत सरकार नोटिस में कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी

Government of India`s final Notice to Twitter for Compliance with New IT Rules News: भारत सरकार ( Government of India) ने ट्विटर (Twitter) को नए आईटी नियमों के अनुपालन (compliance with new IT rules) के लिए एक आखिरी मौका’देते हुए फाइनल नोटिस (final notice) भेजा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने आज शनिवार को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट को नोटिस भेजा है. नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी.

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मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा साझा किए गए आधिकारिक पत्र में, केंद्र ने कहा कि ट्विटर ने नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है.

पत्र जिम बेकर को संबोधित किया गया है, जिन्हें 2020 में ट्विटर द्वारा डिप्टी जनरल काउंसल के रूप में नियुक्त किया गया था. पत्र में आगे लिखा गया है ''निवासी शिकायत अधिकारी और आपके द्वारा नामित नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में ट्विटर इंक का कर्मचारी नहीं है जैसा कि नियमों में निर्धारित है. आपके द्वारा बताए गए ट्विटर इंक के कार्यालय का पता भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार भी नहीं है.

एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है लेकिन ट्विटर का प्रावधानों का पालन करने से इनकार

आईटी मंत्रालय ने यह भी नोट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियम 26 मई, 2021 को लागू हुए. पत्र में कहा गया है, "एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है लेकिन ट्विटर ने इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने से इनकार कर दिया है."

 गैर-अनुपालन के अनपेक्षित परिणाम होंगे

केंद्र ने भी ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा कि गैर-अनुपालन के अनपेक्षित परिणाम होंगे, जिसमें ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत दायित्व से छूट भी शामिल है.

यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने पारदर्शी तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती.’

ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा

मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है.

आज उपराष्ट्रपति नायडू के प्रोफाइल से ब्लू वेरिफिकेशन टिक को हटाया और फिर से बहाल क‍िया 

बता दें कि आज दिन की शुरुआत में, ट्विटर ने पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के प्रोफाइल से ब्लू वेरिफिकेशन टिक को हटा दिया और फिर से बहाल कर दिया, यह कहते हुए कि खाता छह महीने से अधिक निष्क्रिय था.

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