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इस राज्‍य में सरकार ने शादी समेत अन्‍य सामूहिक आयोजनों में लोगों की संख्‍या सीमित की

राज्‍य के मुख्‍यमंत्री ने आगामी 26 नवंबर से सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या तय की

Published: November 24, 2020 4:24 PM IST

By Laxmi Narayan Tiwari

इस राज्‍य में सरकार ने शादी समेत अन्‍य सामूहिक आयोजनों में लोगों की संख्‍या सीमित की
(फोटो प्रतीकात्‍मक)

Haryana news updates: हरियाणा में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते शादी समेत अन्‍य सामूहिक आयोजनों के लिए हरियाणा सरकार ने लोगों की भीड़ कम करने के इरादे से एक और कदम बढ़ाया है. सरकार ने राज्‍य के कुछ शहरों में मैरिज हॉल या अन्‍य आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या बढ़ा दी है. बाकी जिलों के लिए लोगों की संख्‍या कुछ ज्‍यादा है. यह प्रतिबंध आगामी 26 नवंबर से लागू हो जाएंगे.

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आगामी 26 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार जिले में एक हाल में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है, जबकि 100 खुली जगह पर 100 लोग एकत्र‍ित हो सकते हैं. राज्‍य के अन्‍य जिलों में 100 लोगों को क्‍लोज स्‍पेस में अनुमति है और 200 लोग खुले स्‍पेस में शामिल हो सकते हैं.

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इन आयोजनों के दौरान सभी लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस के नियम पालन करने होंगे, जिसमें सोशल डिस्‍टेंशिंग और मास्‍क और सैनिटाइजेशन आदि का ध्‍यान रखना होगा.

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