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नई दिल्ली| देश में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने जा रहा है. ऐसे में कई चीजें मंहगी होगीं कुछ सस्ती भी होगीं. अगर आप अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड या ब्वायफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हैं तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जीएसटी के बाद आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ेगा या कम होगा, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं आपको जीएसटी में कहां फायदा होगा और कहां घाटा.
डिनर डेट
गर्ल फ्रेंड – ब्वायफ्रेंड के बीच डिनर डेट सामान्य बात है. वे अक्सर एक दूसरे के साथ खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं. ऐसे में जीएसटी के बाद अगर आप फाइव स्टार होटल का रुख करेंगे तो ये आपके लिए पहले से सस्ता पड़ेगा क्योंकि पहले वेट, सर्विस टैक्स और विभिन्न उपकर लगाकर जो टैक्स 28 फीसदी तक बनता था अब वही जीएसटी के बाद 18 फीसदी होगा. एसी रेस्टोरेंट्स में जो कर पहले 14.5 फीसदी तक होता था उसकी जगह जीएसटी 12.5 फीसदी ही लगेगा. अगर आप दोनों को एसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना है तो आपको जीएसटी लागू होने के बाद अपने बिल पर सिर्फ 12 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.
मूवी डेट
जीएसटी लागू होने के बाद अगर आप अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, तो बेफिक्र हो जाइए इससे आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. सरकार ने जीएसटी के भीतर 100 रुपए तक के मूवी टिकट पर लगने वाले 28 फीसदी टैक्स को अब सिर्फ 18 फीसदी कर दिया गया है. इससे ऊपर के टिकटों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसमें यूपी वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वहां मनोरंजन टैक्स 60 फीसदी है, जो जीएसटी लागू होने पर सिर्फ 28 फीसदी लगेगा.
बेडरूम डेट
अगर आप अपने साथी के साथ रोमांटिक होने की सोच रहे हैं और बेडरूम डेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में जरूरत पड़ने वाली चीजों जैसे कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियों पर कोई टैक्स नहीं है. जीएसटी में इन्हें टैक्स मुक्त रखा गया है.
कहीं घूमने जाने का प्लान है
अगर आप जीएसटी लागू के बाद अपने गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो फ्लाइट में इकॉनमी क्लास में सफर करना आपके लिए सस्ता साबित होगा. इकॉनमी क्लास के टिकट पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा जबकि वर्तमान में आपको 6 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. वहीं बिजनेस क्लास में सफर करना थोड़ा मंहगा हो जाएगा. इसमें जो टैक्स आपको फिलहाल 9 फीसदी लगता है वह जीएसटी लागू होने के बाद 12 फीसदी लगेगा.
बाहर जाकर आप कहीं ठहरेंगे तो जीएसटी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. 1 जुलाई से, होटल के कमरे की कीमत अगर 1000 रुपए से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 1000 रुपए से 2500 रुपए तक कीमत वाले कमरे के लिए आपको 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में टैक्स की दरें 19 से लेकर 25 प्रतिशत तक हैं.
कैब या टैक्सी खर्च
जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सी और कैब का खर्च कम हो जाएगा. मौजूदा समय में जहां ओला और उबर जैसी कंपनी आपसे 6 फीसदी टैक्स लेती हैं वहीं 1 जुलाई के बाद ये सिर्फ 5 फीसदी ही लगेगा.
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