
Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच गुरुवार को करेगी हिजाब मामले की सुनवाई
Karnataka Hijab Row Latest Update: हिजाब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित तीन जजों की बेंच गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी.

Karnataka Hijab Row Latest Update: हिजाब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित तीन जजों की बेंच गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी. जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को भेज दिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) और न्यायमूर्ति जेएम खाजी (Justice JM Khazi) की पीठ अब मामले की सुनवाई करेगी. मालूम हो कि हिजाब पहने हुई लड़कियों और भगवा गमछा लिए हुए लड़कों के आमने-सामने आने के बाद मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन बुधवार को शांति रही. वहीं, राज्य कैबिनेट ने हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने का निर्णय किया है.
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राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है. मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं. न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, ‘ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इस विषय के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है.’ न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, ‘पीठ का यह भी विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है.’
#UPDATE Hijab row | A bench of Karnataka High Court comprising Chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna S Dixit, and Justice JM Khazi to hear the petitions challenging government rule on dress code tomorrow https://t.co/kfRCNo7dLk
— ANI (@ANI) February 9, 2022
हिजाब विवाद को लेकर तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को तीन दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में बुधवार को शांति रही. सूत्रों ने कहा कि उनमें से ज्यादातर पठन-पाठन के ऑनलाइन मोड में लौट आए. पूरे राज्य में प्राथमिक विद्यालय में कामकाज बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से संचालित हुआ. कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज होने तथा कुछ जगहों पर इसके हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद सरकार ने राज्य के सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया था. राज्य मंत्रिमंडल ने हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने का निर्णय किया है.
कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ‘हमने (मंत्रिमंडल में) हिजाब विवाद पर चर्चा की, पर चूंकि उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाजा हमें लगा कि मंत्रिमंडल का आज इस मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा. कोई भी फैसला लेने से पहले अदालत की व्यवस्था का इंतजार करने का निर्णय लिया गया.’ पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार ने राज्यभर के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए अपने या निजी संस्थानों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य बनाने का आदेश जारी किया था.
कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र और राजस्व मंत्री आर अशोक ने बुधवार को कांग्रेस पर हिजाब विवाद को हवा देने का आरोप लगाया. ज्ञानेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस नेता हिजाब मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. अगर वे आगे ऐसा करते रहे तो कर्नाटक के लोग उन्हें अरब सागर में फेंक देंगे.’ इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने आरोप लगाया कि संघ परिवार गड़बड़ी पैदा कर रहा है. सरकार ने पूर्व में कहा था कि हिजाब विवाद को भड़काने वाले सीएफआई की भूमिका की जांच की जाएगी.
(इनपुट: ANI,भाषा)
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