Holi 2021: होली खेलने से पहले जान लें सरकार के नियम, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली में लगा प्रतिबंध

Holi 2021 Guidelines: देश में कोरोना की दूसरी लहर के आने के बाद सरकार व प्रशासन द्वारा और ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है. इसी कड़ी में होली के त्यौहार को लेकर कई राज्यों में दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं.

Published date india.com Updated: March 29, 2021 8:04 AM IST
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Holi 2021 Guidelines: देश में कोरोना की दूसरी लहर के आने के बाद सरकार व प्रशासन द्वारा और ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है. इसी कड़ी में होली के त्यौहार को लेकर कई राज्यों में दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होली खेलने को लेकर नियम जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने अपना आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने व सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.

दिल्ली

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों की मनाही है. यहां लोगों को उनके घरों में ही होली खेलने को कहा गया है. DDMA ने भीड़ लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. वहीं नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगा. लोग पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं.

मुंबई में होली पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में मुंबई शहर में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिली है. ऐसे DDMA ने जिला प्रशासन, पुलिस व संबंधित अथॉरिटी को निर्देशों का पालन करने व लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव के लिए इकट्ठा न होने देने को कहा है. साथ ही शहर में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन इत्यादि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. बीएमसी ने मुंबई मनें होली मनाने पर रोक लगा दी है. BMC ने मंगलवार के दिन घोषणा की कि 28 मार्च और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने की अनुमति नहीं होगी. नियमों के उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोक अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

यूपी में भी होली पर रोक

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में होली को लेकर दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं. दिशानिर्देश के मुतााबिक राज्य में होली के अवसर पर किसी तरह के उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. वहीं किसी कार्यक्रम से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. होली मिलन समारोह का आयोजन भी नहीं हो सकेगा. इसके लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक है. लोगों को मास्क और हैंडसैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के जमा होने पर यह जिम्मेदारी पुलिस की होगी. राज्य सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क को दोबारा एक्टिव करने का आदेश दिया है. साथ ही इन कार्यक्रमों में 10 वर्ष से कम, 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को शामिल होने से रोका जाएगा. क्योंकि इनपर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है.

बिहार

बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने को लेकर रोक लगा दी गई है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक आयोजन न करें. क्योंकि कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार ने लोगों कोआगाह और सचेत किया है.

हरियाणा

राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर होली व सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है. राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनिव विज ने ट्वीट कर इस बात की सूचना दी.

MP में भी होली पर सन्नाटा

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रफ्तार को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार के बाबत नए दिशानिर्देश जारी किए है. इस दिशानिर्देश के तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी. बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हर रविवार को लॉकडाउन लागू किए जाने का फैसला लिया गया है. इसी कड़ी में होलिका दहन के दिन यानी रविवार है, ऐसे में दोनों ही सूरतों में होली खेलने पर रोक लगाई गई है.

चंडीगढ़ में फीकी होली

चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है. यानी लोगों को क्लप, होटल, रेस्तरां इत्यादि जाने की अनुमति नहीं होगी. बता दें कि कोरोना के मामलों में जिन शहरों में तेजी देखी जा रही है चंडीगढ़ उनमें से एक है.

गुजरात में होली पर नियम जारी

गुजरात में होली खेलने से लोगों को बचने की सलाह दी गई है. साथ ही गुजरात सुरकार द्वारा होली खेलने की इजाजत भी दी गई है लेकिन कुछ शर्तों के साथ. सीमित संख्या में लोगों को होलिका दहन की मंजूरी दी गई है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रंघ खेलने की मनाही है. बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि होली खेलने के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है.

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