
Gaurav Barar
गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें
Ban on SIMI: सरकार ने ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए (UAPA) के तहत पांच साल की अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया. गृहमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार (29 जनवरी) को ये आदेश जारी किया गया. इससे पहले सिमी (SIMI) को सरकार ने 2019 में पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.
गृहमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को यूएपीए के तहत पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है.’
इसमें आगे कहा गया, ‘सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है.’
Bolstering PM @narendramodi Ji’s vision of zero tolerance against terrorism ‘Students Islamic Movement of India (SIMI)’ has been declared as an ‘Unlawful Association’ for a further period of five years under the UAPA.
The SIMI has been found involved in fomenting terrorism,…— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 29, 2024
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर पहली बार भारत सरकार ने 1 फरवरी 2014 को प्रतिबंध लगाया था. 2019 में प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था. 1977 में यूपी के अलीगढ़ में स्थापित यह संगठन भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के एजेंडे पर काम करता है.
सिमी को पहली बार 2001 में एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था और उस पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया. सिमी के सदस्य देश में कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं. जिनमें 2014 में भोपाल जेल ब्रेक, 2014 में बेंगलुरु में एम चिन्नावामी स्टेडियम विस्फोट और 2017 में बिहार के गया में विस्फोट शामिल हैं.
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