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तलाक के बाद क्या कामकाजी पत्नी से गुजारा भत्ते का हकदार है पति? जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी से गुजारा भत्ता (Alimony) की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'नौकरी कर रहे व्यक्ति को अपनी पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है.'
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी से गुजारा भत्ता (Alimony) की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘नौकरी कर रहे व्यक्ति को अपनी पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है.’ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जेएम खाजी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मंगलवार को उडुपी जिले के निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की है कि उसे विरासत में जमीन मिली है और जिस घर में वह इस समय रह रहा है, उसमें उसका भी हिस्सा है.
पत्नी सहकारी समिति में कार्यरत है और अपने 15 वर्षीय बेटे की पढ़ाई का जिम्मा संभाल रही है. पीठ ने कहा कि उसे बेटे की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की जरूरत है और अकेले ही जिम्मेदारी उठा रही है. पीठ ने कहा, हालांकि, उसके पति में कमाने की क्षमता है और पति द्वारा गुजारा भत्ता को खारिज करने के ‘फैमिली कोर्ट’ के फैसले को बरकरार रखा गया है.
पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी एक सहकारी समिति में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है. सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ता की नौकरी चली गई और वह आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था. महिला के वकील ने कहा कि गुजारा भत्ता देना संभव नहीं है, क्योंकि उसे वेतन के रूप में केवल 8,000 रुपये मिलते हैं.
इस जोड़े की शादी 25 मार्च 1993 को हुई थी. पत्नी अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पति को छोड़ चुकी थी. पुत्र के जन्म के बाद भी वह कई वर्षो तक उसके पास नहीं लौटी. पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने स्थायी गुजारा भत्ता के लिए भी आवेदन किया था. फैमिली कोर्ट ने 19 अगस्त 2015 को तलाक का आदेश दिया था और गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया था.
(इनपुट: IANS)
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