'सदन में जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे न लगाएं', नोटिस भी सार्वजनिक न करें; विंटर सेशन से पहले सांसदों के लिए जारी हुए ये निर्देश
राज्यसभा सांसदों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार अगर बिना अनुमति के कोई सांसद साठ दिनों तक गैरहाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है.
Parliament Winter Session 2023: संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो रहा है. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा. सांसद के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्यसभा में उठाए जाने वाले विषयों की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए. जब तक सभापति नोटिस स्वीकृत न कर लें और इसकी जानकारी अन्य सांसदों को न दे दें. इसके अलावा नोटिस भी सार्वजनिक नहीं होने चाहिए. निर्देश में संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों का हवाला दिया गया है. अभी तक सांसद, खासतौर से विपक्ष के सांसद राज्य सभा में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का नोटिस सार्वजनिक करते आए हैं.
सभापति की आलोचना नहीं कर सकते
जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे न लगाए जाएं. सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था की सदन के भीतर या बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए. राज्यसभा सदस्यों के लिए अप्रैल 2022 में प्रकाशित हैंडबुक में उल्लेखित संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों की याद दिलाई गई है. सदन में तख्तियां लहराने पर रोक है. आसन को पीठ न दिखाई जाए. जब सभापति बोल रहे हों तब कोई भी सदस्य सदन न छोड़े. सभापति के बोलते समय सदन में शांति होनी चाहिए .
दो सांसद एक साथ खड़ा नहीं हो सकते
सांसदों को जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि सदन में एक साथ दो सदस्य खड़े नहीं हो सकते. सदस्य सभापति के पास सीधे न आएं. वे अटेंडेंड के हाथों पर्ची भेज सकते हैं. सदस्यों को लिखित भाषण नहीं पढ़ने चाहिए. सदन में सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होनी आवश्यक है. अगर बिना अनुमति के कोई सांसद साठ दिनों तक गैरहाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है. संसद परिसर में धूम्रपान पर पाबंदी है. सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करना मना है. कोई भी सांसद ऐसा न करे. नए सदस्य का पहला भाषण, 15 मिनट से अधिक का न हो और विषय से हट कर न बोले. फिलहाल इस निर्देश पर अभी तक विपक्ष का बयान सामने नहीं आया है. माना जा रहा है कि इस निर्देश पर भी घमासान मचना तय है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.