
Satyam Kumar
सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें
MACT Interest rate TDS deduction: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स में बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने मोटर वाहन एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (Motor Accident claims tribunal, MACT) में कंपनसेशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट को करमुक्त करने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज की राशि को आयकर से पूरी तरह मुक्त (Exempt) कर दिया गया है.
सड़क दुर्घटना के मामलों में कोर्ट की कार्यवाही अक्सर लंबी चलती है. इस प्रक्रिया में दुर्घटना की तारीख और अंतिम फैसले की तारीख के बीच कई सालों का अंतर हो जाता है. ऐसी स्थिति में असल परिस्थिति पर गौर करते हुए अदालत मानती है कि यदि पीड़ित को क्लेम की राशि समय पर मिल जाती, तो वह उसे कहीं निवेश कर सकता था. वहीं, पीड़ित के हक में फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल आमतौर पर क्लेम दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक 6% से 9% तक का साधारण ब्याज (Simple Interest) देने का आदेश देती है. पहले 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर TDS कटता था और उसे Income from Other Sources मानकर टैक्स देना पड़ता था. अब यह मुआवजे पर मिलने वाली पूरी इंटरेस्ट की राशि Tax-Free होगी.
बजट 2026 में सरकार ने प्रत्यक्ष करों यानि डायरेक्ट टैक्स में कई ऐसे बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर आम नागरिक की जेब पर असर डालेंगे.
इस बार बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं,
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman proposed multiple direct tax measures for TDS, TCS, income tax exemptions, and revised dates for filing returns.#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/vb76qBkOtP
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2026
जाते-जाते बता दें कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को आसान बनाया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.